प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य

रायगढ़, 31 अक्टूबर 2025/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिले में संचालित है, जिसके अंतर्गत खरीफ 2025 सीजन में कुल 31035 कृषक बीमित हुए है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं असमय वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से फसल को होने वाली क्षति के विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

उप संचालक कृषि रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यक्तिगत खेत आधार पर स्थानीय आपदाएं, जलप्लावन (धान सिंचित व असिंचित पर लागू नहीं है)।

बादल फटना, प्राकृतिक आकाषीय बिजली के कारण नुकसान के साथ-साथ खेत में काटकर एवं फैलाकर छोटे गठरों में बांधकर सूखाने हेतु रखी गई फसलों को कटाई के पष्चात् केवल 14 दिनों के अधिकतम अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसमी बारिश से फसल हानि की स्थिति में स्थानीय आपदाएं एवं फसल कटाई उपरांत नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर अपनी फसल नुकसान की सूचना टोल फ्री नंबर 18004190344 व 14447 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज किया जा सकता है।

साथ ही जिला एवं तहसील स्तर के कृषि व राजस्व कार्यालय, लोक सेवा केंद्र एवं भारत सरकार की क्रॉप इंष्योरेंस ऐप, पर भी किया जा सकता है।

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